69000 Teacher Recruitment UP: 69000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द लागू करेगी सरकार: शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बड़ा बयान

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69000 Teacher Recruitment UP: लखनऊ: उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का स्पष्ट बयान जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूर्णतः पालन करेगी और न्यायालय की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं की जाएगी। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई थी और अभ्यर्थी लगातार सरकार से पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहे थे।

69000 Teacher Recruitment UP: 69000 शिक्षक भर्ती विवाद की पृष्ठभूमि

69000 Teacher Recruitment UP: उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई, लेकिन मेरिट, कटऑफ और चयन प्रक्रिया को लेकर मामला न्यायालय में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह संविधान और कानूनों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अब, मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और कोई देरी नहीं होगी।

69000 Teacher Recruitment UP: सरकार की भूमिका और मंत्री का रुख

प्रेसवार्ता में मंत्री संदीप सिंह ने कहा: हम किसी भी भर्ती के विरोध में नहीं हैं। हम इस मामले को भी सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। न्यायालय जो भी आदेश देगा, हम उसका अनुपालन करेंगे। यह बयान उन अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की किरण है जो लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

निजी विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई

मंत्री संदीप सिंह ने 69000 शिक्षक भर्ती के साथ-साथ निजी विद्यालयों की मान्यता और उनकी गुणवत्ता पर भी बड़ा बयान दिया।

  • उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई ऐसे निजी स्कूल चल रहे हैं जिनकी न तो सही मान्यता है और न ही शिक्षा की गुणवत्ता।
  • बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों पर निगरानी रख रहा है।
  • जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या नगण्य है या फर्जी पंजीकरण मिले हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि: हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो भी विद्यालय निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी।

खाली भवनों में चल रहे विद्यालय बंद होंगे

बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि ऐसे विद्यालय जो खाली भवनों में चल रहे हैं या जिनमें नामांकन नहीं है, उन्हें बंद किया जाए।

आदेश के अनुसार:

  • अगर किसी गांव/क्षेत्र में ऐसा विद्यालय पाया जाता है जिसकी कोई उपस्थिति नहीं है, तो उसकी जानकारी बीएसए (Basic Shiksha Adhikari) को दी जाए।
  • विलय किए गए विद्यालयों का सत्यापन किया जाए। यदि वहां कोई स्कूल चल रहा हो तो प्राथमिकी दर्ज की जाए।

शिक्षक संगठनों ने निर्णय का स्वागत किया

प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है।
राज्य शिक्षक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि: बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाएगा। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी और छात्रों को लाभ मिलेगा।

आप सांसद का बयान: हम चुप नहीं बैठेंगे

आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि: हमारी लड़ाई अब भी जारी है। 69000 भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अंतिम न्याय तक लड़ाई लड़ेंगे।

69000 Teacher Recruitment UP
69000 Teacher Recruitment UP

69000 Teacher Recruitment UP: 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में चल रहे निजी विद्यालयों पर सख्ती, फर्जी स्कूलों की मान्यता रद्द और खाली भवनों में चल रहे विद्यालयों को बंद करने के निर्देश से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)

विवरण लिंक
69000 भर्ती पोर्टल upbasiceduboard.gov.in
शिक्षा समाचार delednews.in

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